पंजाब

चुनाव आचार संहिता लागू होने के उपरांत 283 करोड़ की नकदी और वस्तुएँ ज़ब्त

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चंडीगढ – लोकसभा मतदान के ऐलान होने के उपरांत सूबे में लागू हुए आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान तारीख़ मई 2019 तक कुल 283 करोड़ की वस्तुएँ और नकदी ज़ब्त की गई है। इस दौरान 32.7 की करोड़ नकद राशि भी ज़ब्त की गई है।इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब डा. एस करुणा राजू ने बताया कि सूबे में अलग-अलग सर्वाईलैंस टीमों द्वारा 1351369 लीटर शराब पकड़ी गई है जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए बनती है। उन्होंने बताया इसी तरह सूबे में 8102 किलो ग्राम नशीले पदार्थ भी पकड़े गए हैं, जिनकी कीमत 218 करोड़ बनती है। इसके अलावा सूबे में 32.7 करोड़ रुपए की नकद और 22.54 करोड़ का सोना, चाँदी और अन्य वस्तुएँ भी ज़ब्त की गई हैं। इसके अलावा सूबे में 3743 ऐसे लोगों की पहचान की गई है जो कि अमन सुरक्षा में रुकावट डाल सकते हैं, जिनमें से 3749 के खि़लाफ़ कार्यवाही कर दी गई है। सूबे में इस समय ग़ैर ज़मानती वॉरंट के 400 मामले कार्यवाही अधीन हैं और आदर्श चुनाव आचार संहिता के लागू होने के बाद 4855 लोगों के खि़लाफ़ ग़ैर ज़मानती वॉरंट के अधीन कार्यवाही की गई है।मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि सूबे में अब तक 97 प्रतिशत लाइसेंसी हथियार जमा हो चुके हैं और आदर्श चुनाव आचार संहिता के लागू होने के उपरांत 142 ग़ैर लाइसेंसी हथियार पकड़े गए हैं जबकि 873 गोला बारूद बरामद किया गया है।डा. राजू ने बताया कि सीविजि़ल ऐप पर अब तक 3855 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 2277 दुरुस्त पाई गई हैं।

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