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भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्‍या ने प्रत्यर्पण के खिलाफ फिर किया आवेदन

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लंदन – भारतीय बैंकों का करीब नौ हजार करोड़ का गबन करने वाले और मनी लांड्रिंग केस में फंसे शराब कारोबारी विजय माल्‍या ने ब्रिटेन की हाईकोर्ट में भारत के प्रत्यर्पण के खिलाफ एक बार फिर आवेदन किया है। 63 वर्षीय पूर्व किंगफिशर एयरलाइंस का बॉस पिछले शुक्रवार को अदालत में “अपील करने के लिए छुट्टी” की मांग करने वाले एक आवेदन में अपने पहले प्रयास में विफल रहा।हाईकोर्ट के जज से पहली संक्षिप्त मौखिक सुनवाई के लिए पुन: आवेदन के लिए पांच व्यावसायिक दिन मिले हैं, जहां उनके वकील ने भारत को प्रत्यर्पित किए जाने के खिलाफ अपने मामले को आगे बढ़ाया है। ज्ञात रहे कि ब्रिटिश हाईकोर्ट ने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील दायर करने की पहली अर्जी ठुकरा दी है। कोर्ट के इस फैसले से माल्या को जल्द भारत लाने की उम्मीद बढ़ गई है। विजय माल्‍या ने 14 फरवरी को प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति मांगी थी।इस आदेश पर ब्रिटेन के गृह मंत्री साजिद जाविद ने हस्ताक्षर किए थे। ब्रिटिश न्यायपालिका के लिए प्रवक्ता ने कहा कि जस्टिस विलियम डेविस ने शुक्रवार को अपील की अनुमति के लिए दायर अर्जी ठुकरा दी। प्रवक्ता ने कहा कि माल्या के पास मौखिक विचार के लिए आवेदन करने को पांच दिन हैं। अगर फिर से कोई आवेदन किया जाता है तो यह मामला हाई कोर्ट के जज के सामने जाएगा और उस पर सुनवाई होगी। ब्रिटिश कानून के मुताबिक पुनर्विचार प्रक्रिया में संक्षिप्त मौखिक सुनवाई होगी जिसमें माल्या और भारत सरकार की तरफ से मौजूद टीमों की तरफ से दलीलें रखी जाएंगी।

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