पंजाब
चुनाव आयोग द्वारा एग्जि़ट पोल पर पाबन्दी
चुनाव से 48 घंटे पहले भी किसी भी सर्वेक्षण या ओपिनियन पोल को दिखाने पर रहेगी पाबन्दी
चंडीगढ़ – भारतीय चुनाव आयोग ने तारीख़ 11 अप्रैल, 2019 से तारीख़ 19 मई, 2019 तक देश भर में एग्जि़ट पोल पर पाबंदी लगाई है।इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब डा. एस करुणा राजू ने आज बताया कि जन प्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 126 ए के अनुसार तारीख़ 11 अप्रैल, 2019 को प्रात:काल 7 बजे से लेकर तारीख़ 19 मई, 2019 शाम 6:30 बजे तक कोई भी एग्जि़ट पोल नहीं किया जा सकता और न ही कोई प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अन्य किसी भी संचार साधन पर एग्जि़ट पोल को दिखाया नहीं जा सकता है।प्रवक्ता ने आगे और स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि चुनाव वाले क्षेत्रों में चुनाव से 48 घंटे पहले कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसी भी एग्जिट पोल के नतीजे या सर्वेक्षण को नहीं दिखा सकेगा।