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पाकिस्तान: जबरन धर्मांतरण व निकाह मामले में पीड़ित लड़कियों की सुरक्षा के आदेश

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इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जबरन धर्मांतरण और निकाह का शिकार हुई दो नाबालिग हिंदू बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का सरकार को आदेश दिया है और उन्हें अपनी कस्टडी में लेने के लिए कहा है.

कोर्ट ने हिंदू धर्म से जबरन धर्मांतरित करने वाले और मुस्लिम पुरुषों से निकाह के लिए मजबूर करवाने वालों को हिरासत में लेने का आदेश दिया है.

होली के मौके पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के घोटकी जिले से 13 वर्षीया रवीना और 15 वर्षीया रीना का रसूखदार लोगों के गिरोह ने अपहरण कर लिया. निकाह कराने में मददगार एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस मामले में अभी तक 7 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है.

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