पंजाब
आचार संहिता लागू होने के उपरांत 64.63 करोड़ की वस्तुएँ ज़ब्त
चंडीगढ़ – लोकसभा चुनाव के ऐलान होने के उपरांत राज्य में लागू हुए आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान तारीख़ 18 मार्च 2019 तक कुल 64.63 करोड़ रूपए की वस्तुएँ और नकदी ज़ब्त की गई है। इस दौरान 1.70 करोड़ की नकद राशि भी ज़ब्त की गई है।मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब डा. एस करुणा राजू ने बताया कि राज्य में विभिन्न सर्वेलैंस टीमों द्वारा 62,697 लीटर शराब पकड़ी गई है, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए बनती है। उन्होंने बताया इसी तरह राज्य में 1530 किलो ग्राम नशीले पदार्थ भी पकड़े गए हैं, जिनकी कीमत 60.93 करोड़ रूपए बनती है। इसके अलावा राज्य में 1.70 करोड़ रुपए की बिना हिसाब की नकदी भी ज़ब्त की गई है। आदर्श चुनाव आचार संहिता के मद्देनजऱ राज्य में 2064 अति संवेदनशील स्थानों की पहचान की गई है। इसके अलावा राज्य में 1912 ऐसे लोगों की पहचान की गई है जो कि अमन सुरक्षा में रुकावट डाल सकते हैं, जिनमें से 622 के खि़लाफ़ कार्यवाही कर दी गई है और बाकी बचते व्यक्तियों के खि़लाफ़ जल्द ही कार्यवाही कर दी जायेगी। उन्होंने बताया कि इसी तरह सुरक्षा के मद्देनज़र कार्यवाही करते हुए 595 लोगों के खि़लाफ़ एहतियातन कार्यवाही अमल में लाई गई है। राज्य में इस समय ग़ैर-ज़मानती वारंट के 1087 मामले कार्यवाही अधीन हैं और आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद 976 लोगों के खि़लाफ़ ग़ैर-ज़मानती वारंट अधीन कार्यवाही की गई है।मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि राज्य में अब तक 2,33,949 लाइसेंसी हथियार जमा हो चूके हैं और आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के उपरांत 137 ग़ैर-लाइसेंसी हथियार पकड़े गए हैं।