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PF निकालने पर लगता है टैक्स

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नई दिल्ली -पांच साल से पहले EPF अकाउंट से रकम निकालने पर टैक्स लगता है। आप पांच साल किसी एक नियोक्ता के साथ काम करें या कई इम्पलॉयर के साथ, अगर आप पांच साल तक EPF में योगदान के बाद रकम निकालते हैं, तो इस रकम पर कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा।  अगर आपने जॉब छोड़ दी है, तो आप कुछ समय बाद पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। हालांकि, अगर आप जॉब में पांच साल से कम समय तक रहे और इस बीच PF अकाउंट से पैसे निकालते हैं, तो इनकम टैक्स कानून के नियमों के हिसाब से आपको इस पर इनकम टैक्स चुकाना पड़ेगा।

EPF नियमों के मुताबिक, कोई सदस्य नौकरी के दौरान जमा किए गए कुल रकम का 75% जॉब छोड़ने के एक महीने बाद निकाल सकता है। अगर व्यक्ति दो महीने से ज्यादा बेरोजगार रहता है तो वह PF अकाउंट से पूरी रकम निकाल सकता है।

इनकम टैक्स कानून के मुताबिक, पांच साल से पहले EPF अकाउंट से रकम निकालने पर टैक्स लगता है। आप पांच साल किसी एक नियोक्ता के साथ काम करें या कई इम्पलॉयर के साथ, अगर आप पांच साल तक EPF में योगदान के बाद रकम निकालते हैं, तो इस रकम पर कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा।

टैक्समैन के डीजीएम नवीन वाधवा ने कहा कि PF अकाउंट से पांच साल से पहले रकम निकालने पर इनकम टैक्स चुकाना पड़ता है। इस रकम पर इनकम टैक्स आपके मौजूदा स्लैब के हिसाब से ही चुकाना होता है। जिस साल में आपने PF(Provident Fund) अकाउंट में योगदान (रकम जमा कराई) किया है, उस साल आपकी कुल आमदनी पर लागू टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स चुकाना होता है।

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