पंजाब
एफ.डी.ए. द्वारा राज्य भर में एफ.बी.ओज़ के प्रशिक्षण का प्रबंध
चंडीगढ़ – पंजाब के फूड एंड ड्रग ऐडमिनिस्ट्रेशन डायरैक्टोरेट ने राज्य में सभी लाईसंसड /रजिस्टर्ड फूड बिजऩस ऑप्रेटरों को प्रशिक्षण देने की मुहिम शुरू की। यह जानकारी फूड सेफ्टी कमिश्नर, पंजाब श्री के.एस. पन्नू ने दी।श्री पन्नू ने बताया कि एफ.एस.एस.ए.आई. के साथ रजिस्टर्ड 10 कंपनियों को प्रशिक्षण के लिए चुना गया है और हर कंपनी को औसतन दो-तीन जि़लों में प्रशिक्षण देने का काम सौंपा गया है।उन्होंने कहा कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डज़ एक्ट, 2006 के अंतर्गत, खाद्य पदार्थों की शुद्धता एवं गुणवत्ता को बरकरार रखना सभी फूड बिजऩस ऑपरेटरों (एफ.बी.ओज़.) के लिए ज़रूरी है। जहाँ खाद्य पदार्थों का काम चल रहा हो, वहाँ खाने और पीने वाले पदार्थों को बनाने, परोसने, बेचने और उनकी ढुलाई में लगे कामगारों की निजी सफ़ाई और साथ ही काम वाली जगह की सफ़ाई रखनी भी लाजि़मी है।श्री पन्नू ने बताया कि खाना पकाने /बनाने, भंडारण, परोसने, बेचने, ढुलार्ई, कर्मचारियों की निजी सफ़ाई और उस जगह की सफ़ाई के मामलों में कोई भी कमी पाए जाने पर, उपभोक्ता के स्वास्थ्य को तो ख़तरा होता ही है और साथ ही फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डज़ एक्ट की धाराओं के अंतर्गत कारोबारियों को दोषी होने पर जुर्माना लगाया और सज़ा दी जाती है। कमिश्नर ने आगे कहा कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डज़ एक्ट, 2006 के अंतर्गत सुरक्षा, गुणवत्ता मानकों, निजी सफ़ाई और सफ़ाई से सम्बन्धित फूड बिजऩस ऑपरेटरों को प्रशिक्षण देने का फ़ैसला किया गया है, जिससे इस संबंधी ज़रूरी जागरूकता पैदा की जा सके। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 की धारा 16 (3) (एच) के अंतर्गत खाद्य कारोबारियों या उनके कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। एफ.एस.एस.ए.आई. ने 25 अप्रैल 2018 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके अंतर्गत खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित कारोबार का लाईसंस लेने वाले खाद्य व्यापारियों के लिए प्रशिक्षण लेना लाजि़मी किया गया था।इसे ध्यान में रखते हुए ‘मिशन तंदुरुस्त पंजाब’ के अंतर्गत यह फ़ैसला किया गया कि इस मुहिम के अंतर्गत राज्य में काम करने वाली फूड प्रोसेसिंग कंपनियों के कम-से -कम एक नुमायंदे को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।उन्होंने कहा कि एफ.डी.ए. स्टाफ, स्वास्थ्य इंस्पेक्टर, बहु-मंतवी स्वास्थ्य कर्मचारी और स्वास्थ्य विभाग का मास मीडिया विंग फूड बिजऩेस ऑपरेटरों को निजी स्तर पर या किसी प्रतिनिधि के द्वारा प्रशिक्षण में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं जिससे पंजाब में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और सफ़ाई के मानक में सुधार किया जा सके। आने वाले दिनों में विभाग के अधिकारी और प्रशिक्षण सहभागी इस मंतव्य के लिए फूड बिजऩेस ऑपरेटरों से संपर्क करेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की पूछताछ के लिए एफ.बी.ओ. फूड सेफ्टी के जि़ला स्तरीय अधिकारी या सिविल सर्जन से संपर्क किया जा सकता है। यह प्रशिक्षण लोगों को तंदुरुस्त और स्वस्थ भोजन मुहैया करने के सभी पहलूओं पर ध्यान केन्द्रित करेगी। श्री पन्नू ने कहा कि इस प्रशिक्षण के दौरान भोजन पकाने संबंधी नुक्ते, काम वाली जगह और कामगारों की सफ़ाई के साथ -साथ एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा प्रतिबंधित भोजन सामग्री के प्रयोग पर रोक संबंधी एफ.बी.ओज़ को अवगत करवाया जायेगा।श्री पन्नू ने कहा कि इस प्रशिक्षण की फीस 600 /-रुपए होगी जिसका भुगतान फूड बिजऩेस ऑपरेटर को करना पड़ेगा परन्तु रेहड़ी वालों को यह प्रशिक्षण बिल्कुल मुफ़्त दिया जायेगा।