पंजाब

पंजाब सरकार द्वारा अवैध कलोनियों को नियमित करने की तारीख़ में वृद्धि

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अवैध कलोनियों, प्लाटों और बिल्डिंगों की रैगूलेराईजेशन के लिए आवेदन करने की आखिऱी तारीख़ 30 जून, 2019 तक बढ़ाई
चंडीगढ़ – पंजाब सरकार ने अवैध कलोनियों, प्लाटों और बिल्डिंगों की रैगूलेराईजेशन के लिए आवेदन करने की आखिऱी तारीख़ बढ़ाकर 30 जून, 2019 कर दी है, जि़क्रयोग्य है कि इसकी मियाद पहले 18 फरवरी, 2019 तक थी। यह जानकारी देते हुये पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि आम लोगों और रियल अस्टेट प्रोमोटरों और डिवैलपरज़ की बड़ी माँग को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया है प्रवक्ता ने बताया कि अवैध कलोनियों को नियमत करने के लिए नोटीफाई की गई पॉलिसी के अंतर्गत प्रगति का जायज़ा लेने के लिए आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री, श्री तृप्त रजिन्दर सिंह बाजवा की अध्यक्षता अधीन पंजाब सरकार के सीनियर अधिकारियों के साथ पंजाब कालोनाईजरज़ और प्रोप्रटी डीलरज़ एसोसिएशन की मौजुदगी में इस संबंधी मीटिंग की गई थी। जिसमें एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा अवैध कलोनियों की रैगूलेराईजेशन के लिए आखिऱी तारीख़ में वृद्धि करने की माँग रखी गई थी। आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री और विभाग के अधिकारियों ने इस माँग को विचारते हुये आम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुये आखिऱी तारीख़ में वृद्धि करने का फ़ैसला लिया गया है।प्रवक्ता ने बताया कि आखिऱी तारीख़ में वृद्धि करने के अलावा ऑनलाइन मोड के साथ सेवा केन्द्रों और एच.डी.एफ.सी. बैंक की नामज़द शाखाओंं में आवेदन प्राप्त करने के मौजूदा प्रणाली के साथ-साथ सम्बन्धित विकास अथॉरिटी के दफ़्तरों में मैनुअल आवेदन स्वीकार करने की मंजूरी का फ़ैसला भी लिया गया है।उन्होंने आगे कहा कि पॉलिसी के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया को आसान करने के लिए कई सैट्टों की जगह अब सिफऱ् एक सैट स्वीकृत किया जा रहा है। इसके साथ ही एक ही ई-मेल लॉगइन के ज़रिये विभिन्न आवेदनों के लिए अप्लाई करने के उपबंध को मंजूरी दी गई है। एन.ओ.सी. जारी करने के लिए अस्टेट अफ़सर की जगह मुख्य प्रशासक को शक्तियां देने की कालोनाईजऱों की माँग के अनुसार एसोसिएशन को एक्ट की मौजूदा धारणाओं संबंधी जानकारी दी गई, जिसके अनुसार एन.ओ.सी. जारी करने की शक्तियां अस्टेट अफ़सर को सौंपी गई हैं।

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