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मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के आदेश

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कोलंबो-देश के खजाने का धन चोरी करके इस्तेमाल करने का आरोप झेल रहे मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के खिलाफ बुधवार को मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया गया। अब सोमवार को कोर्ट ने गिरफ्तारी ने आदेश दिया है। यह मामला पर्यटन स्थल के विकास के लिए द्वीपों को पट्टे पर देने और अपने बैंक खाते में एक मिलियन डालर (70 करोड़ रुपये से कुछ अधिक) स्थानांतरित कराने से जुड़ा है। यह जानकारी स्थानीय मीडिया ने दी।अभियोजक जनरल के कार्यालय द्वारा किए गए ट्वीट के मुताबिक यह मामला आपराधिक न्यायालय में दर्ज किया गया है। द मालदीव इंडिपेंडेंट समाचार पत्र की खबर के मुताबिक यामीन पर देश के खजाने से धन चोरी करके उसका इस्तेमाल करने का आरोप है। 2014 मनी लांड्रिंग कानून के तहत इस अपराध में दोषी पाए जाने पर पांच से 15 साल की सजा और अधिक से अधिक 45 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।बता दें कि पांच साल के शासन के बाद यामीन पिछले साल सितंबर में इब्राहिम मोहम्मद सोलिह से राष्ट्रपति का चुनाव हार गए थे। यामीन के पूर्व कानून मंत्री ऐशथ अजीमा शुकूर पर भी अधिकारियों से झूठ बोलने और मनी लांड्रिंग में मदद करने के आरोप हैं। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि अभियोजक जनरल ने उनके खिलाफ आरोप लगाए हैं या नहीं।

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