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सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव अवमानना के दोषी करार

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उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो के पूर्व अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव और एजेंसी के कानूनी सलाहकार एस भासूरन को अवमानना का दोषी ठहराते हुए पूरे दिन न्यायालय कक्ष में बैठे रहने की सजा सुनाई. न्यायालय ने इन दोनों अधिकारियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने बिहार में आश्रयगृह यौन शोषण कांड की जांच कर रहे जांच एजेंसी के अधिकारी एके शर्मा का तबादला करने के मामले में इन दोनों अधिकारियों को न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराया. पीठ ने कहा कि उन्होंने जानबूझकर सीबीआई के तत्कालीन संयुक्त निदेशक एके शर्मा का 17 जनवरी को केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर तबादला करके न्यायालय के आदेश की अवज्ञा की.

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