पंजाब

अब हैड कॉन्सटेबल को भी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों का चालान करने का होगा अधिकार

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चंडीगढ़ – पंजाब में तंबाकू विरोधी कानून के कड़े पालन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों का चालान करने वाले समर्थ व्यक्तियों की सूची जारी की है। अब हैड कॉन्स्टेबल के समान रैंक या इससे ऊपर के रैंक वाले सभी पुलिस कर्मचारियों के साथ-साथ ट्रेफिक चालान करने वाले पुलिस कर्मचारी भी पंजाब में अपने कार्यक्षेत्र में सिग्रेट एंड अदर टोबैको प्रोड्क्ट्स सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट-2003 की धारा 4 या धारा 6 के अंतर्गत अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए समर्थ होंगे। स्टेट टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के तहत संबंधित विभागों द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा करने हेतु अतिरिक्त मुख्यसचिव स्वास्थ्य, श्री सतीश चंद्रा की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय के कमेटी रूम में स्टेट लेवल कोआर्डीनेशन कमेटी की एक बैठक हुई। श्री सतीश चंद्रा ने बताया कि ‘तंबाकू से कैंसर होता है’ संबंधी बिना 85 प्रतिशत चित्रमयी चेतावनी वाले सिग्रेट के पैकेट की बिक्री करना एक अपराध है। उन्होंने आबकारी विभाग को आयात किए हुए सिग्रेट के पैकेट्स और स्वादिष्ट/सुगंधित तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।पंजाब सरकार ने राज्य में पहले से ही स्वादिष्ट/सुगंधित चबाए जाने वाले तंबाकू उत्पादों की बिक्री व वितरण तथा ई-सिग्रेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। उन्होंने अधिकारियों को दुकानदारों के खिलाफ मामले दर्ज करने के निर्देश दिए और साथ ही उनको स्वास्थ्य अधिकारियों की निगरानी में रखने के लिए भी कहा। कोटपा, 2003 में संशोधन (पंजाब अमेंडमैंट एक्ट, 2018) करके राज्य में हुक्का बार पर स्थायी प्रतिबंध लगा हुआ है। श्री सतीश चंद्रा ने आगे बताया कि तंबाकू विरोधी कानूनों का उल्लंघन करने वाले मैरिज पैलेसों और रेस्टोरेंटों के विरूद्ध कार्रवाई करने संबंधी एक राज्य व्यापी अभियान भी चलाया जा रहा है। डॉ. निरलेप कौर, स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम ने बताया कि अप्रैल, 2018 से दिसंबर, 2018 के दौरान तंबाकू विरोधी अभियान के तहत कानून का उल्लंघन करने वालों के कुल 16,828 चालान किए गए और जुर्माने के रूप में कुल 9.4 लाख रूपए एकत्रित हुए। उन्होंने बताया कि तंबाकू का उपयोग करने वाले कुल 8733 व्यक्ति तंबाकू मुक्ति केन्द्रों की सेवाओं का लाभ ले चुके हैं। डॉ. कौर ने बताया कि तंबाकू से मुक्ति पाने की इच्छा रखने वाले पीडि़त व्यक्तियों को इन केन्द्रों में तंबाकू मुक्ति परामर्श के साथ-साथ बुप्रोपियन, निकोटीन गम्ज़ आदि जैसी दवाएं भी नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस अवसर पर श्री अमित कुमार, मिशन डायरैक्टर, नेशनल हैल्थ मिशन ने कहा कि तम्बाकू कंट्रोल प्रोग्राम के साथ-साथ टीबी से निपटने के लिए राज्य के तीन जिलों संगरूर, कपूरथला और एसएएस नगर में टीबी और तम्बाकू प्रोग्राम एक साझे पायलट प्रोजैक्ट के तौर पर शुरू किया गया है जिसके अंतर्गत टीबी क्लीनिकों और तम्बाकू मुक्ति केन्द्रों द्वारा आपसी तालमेल बनाया जा रहा है।पंजाब सरकार ने सभी विभागों के मुखिया, सभी कार्यकारी मैजिस्ट्रेटों, सभी असिस्टेंट लेबर कमीशनरों, राज्य और केंद्र सरकार के सभी गज़टिड अफसरों और आत्मनिर्भर संगठनों /पीएसयूज़ में इसके बराबर या उच्च अधिकारी, सभी कमिशनर, म्यूंसिपल कार्पोरेशन और काऊंसलों के कार्यकारी अफसरों, सभी प्रिंसिपल, हैडमास्टरों, हैडमिस्टे्रसों अन्य शैक्षिक संस्थानों के मुखिया, सैंट्रल एक्साईज, कर और कस्टम विभाग, सेल टैक्स, ट्रांसपोर्ट विभाग के इंस्पेक्टरों, स्टेशन मास्टर, असिटैंट स्टेशन मास्टर, स्टेशन हैड, स्टेशन इंचार्ज, पोस्ट मास्टर, एयरपोर्ट मैनेजर, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अफसरों और सभी एयरलाईनों के अफसरों, स्वास्थ्य विभाग के सीनियर अधिकारी को सिग्रेट एंड अदर तम्बाकू प्रोडक्टस सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट -2003 के सैक्शन 4 या सैक्शन 6 के अंतर्गत चालान करने के अधिकार दिए हैं।इस अवसर पर डा. पी.के गोयल, डी.जी.एस.ई, शिक्षा विभाग, जी.एस. सहोता, विशेष सचिव ट्रांसपोर्ट, डा. जसपाल कौर, डायरैक्टर, स्वास्थ्य सेवाएं, डा. करन मैहरा, मैडीकल अफ़सर, राज्य तम्बाकू कंट्रोल सैल्ल, डा. सोनू गोयल, अतिरिक्त प्रोफ़ैसर पीजीआईएमईआर, श्री गुरबिन्दर सिंह, असिटैंट कमिश्नर, एफ.डी.ए (ड्रग्ज़), डा. अनूप कुमार, जुआइंट कमिशनर, एफ.डी.ए (फूड), श्री बलदेव सिंह, स्थानीय निकाय, डा. राजेश भास्कर, मैडीकल अफ़सर आरएनटीसीपी, डा.शिवानी गुप्ता, ई.टी.ओ, कर और आबकारी विभाग, श्री संजीव गर्ग, डीडी, ग्रामीण विकास विभाग, श्री परमल सिंह, श्रम विभाग, श्री अमरजीत सिंह एल.आर विभाग, श्री अमरिन्दर सिंह गिल लीगल मैट्रोलोजी अफ़सर भी शामिल थे।

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