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हाउस प्रॉपर्टी पर मोदी सरकार ने दीं तीन सौगातें

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नई दिल्ली-मिडिल क्लास को टैक्स में बड़ी राहत देने के साथ ही पीयूष गोयल ने हाउस प्रॉपर्टी पर तीन बड़ी राहतें दी हैं। अपने अंतरिम बजट में पीयूष गोयल ने हर वर्ग को खुश करने की भरसक कोशिश की है। हमने हाउस प्रॉपर्टी के फायदों के संबंध में चार्टेड अकाउंटेंट अंकित गुप्ता से विस्तार से बात की है।

किराए के घर पर TDS में बड़ी राहत: अगर आपने किसी को अपना घर किराए पर दे रखा है तो एक लाख 80 हजार रुपये तक (आमदनी) TDS की कटौती नहीं होती है। इससे ऊपर की राशि पर टीडीएस कटौती होती थी। लेकिन पीयूष गोयल ने अपने अंतरिम बजट में इस सीमा को बढ़ाकर 2 लाख 40 हजार रुपये कर दिया है। किराए के घर में रहने वाले टैक्स पेयर्स के लिए यह एक बड़ी राहत है।
एक से ज्यादा घर हैं तो क्या होगा फायदा: अगर आपके पास दो घर हैं तो आयकर विभाग अभी तक यह मानता था कि आपने एक मकान को किराए पर उठा रखा है और उस आय पर आपको टैक्स देना होता था। लेकिन अब इसमें भी राहत दे दी गई है। अगर आपके पास दो घर भी हैं तो सरकार उसे आपका सेल्फ ऑक्युपाइड घर ही मानेगी और आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा।

घर की बिक्री पर LTCG में राहत: अभी तक के नियमों के मुताबिक अगर आपने किसी हाउस प्रॉपर्टी को 36 महीने तक अपने पास रखकर उसकी बिक्री की है तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लागू होता था। हालांकि अगर आपने घर बेचने से मिली राशि से ही एक नया घर खरीद लिया तो यह माफ हो जाता था। यह छूट आयकर की धारा 54 के अंतर्गत मिलती है। अब इसमें भी गोयल ने बड़ी राहत दे दी है। अब अगर आप एक घर की बिक्री से हासिल हुई राशि से दो घर भी खरीद लेते हैं तो भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा।

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