पंजाब
एन.एफ.एस. एक्ट के प्रावधानों संबंधी लोगों को अवगत करवाएगा फूड कमिशन
जल्दी शुरु की जायेगी विशेष मुहिम
चंडीगढ़ – पंजाब राज्य फूड कमिशन के चेयरमैन श्री डी.पी. रेड्डी ने कहा है कि लोगों को राष्ट्रीय फूड सिक्युरिटी एक्ट (एन.एफ.एस.) 2013 के प्रावधानों संबंधी जागरूक करने के लिए कमिशन जल्दी ही विशेष मुहिम शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि इस एक्ट का मंतव्य बच्चों और महिलाओं, ख़ास तौर पर गर्भवती महिलाओं और बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाओं को पौष्टिक आहार मुहैया करवाना है। इस एक्ट के प्रावधानों में जिला और राज्य स्तर पर शिकायत निपटारा ढांचा स्थापित करने के भी प्रावधान है।श्री रेड्डी ने कहा कि लोगों को खाद्य सुरक्षा यकीनी बनाने के मंतव्य से सरकार ने 10 सितम्बर 2013 को एन.एफ.एस.एक्ट नोटीफाई किया था। इस एक्ट के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा कम- से -कम 75 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या और 50 प्रतिशत शहरी जनसंख्या को सब्सिडी पर अनाज मुहैया किया जायेगा। और विवरण देते हुए उन्होंने कहा कि हरेक योग्य लाभपात्री हर महीने पाँच किलो अनाज लेने योग्य है। इसके अंतर्गत सब्सिडी पर चावल, गेहूँ और मोटे अनाज क्रमवार 3, 2 और 1 रुपए के हिसाब से दिए जाते हैं।इस मीटिंग से पहले श्री रेड्डी ने इस संबंधी लोक संपर्क विभाग, पंजाब के सचिव श्री गुरकिरत कृपाल सिंह, विभाग की अतिरिक्त डायरैक्टर श्रीमती सेनू दुग्गल और गार्डियनज़ ऑफ गवर्नेंस के ओ.एस.डी. ब्रिगेडियर हर्षवीर सिंह के साथ मीटिंग की, जिसके दौरान श्री गुरकिरत कृपाल सिंह ने बताया कि एन.एफ.एस. की प्रावधानों संबंधी आम लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए उनका विभाग अग्रणी और भाषाई समाचार-पत्रों में मुहिम शुरू करेगा। यह भी फ़ैसला हुआ कि पहले पड़ाव में प्रिंट मीडिया में मुहिम शुरू की जायेगी, उसके बाद अन्य साधनों के द्वारा भी लोगों को इन प्रावधानों संबंधी जागरूक किया जायेगा।