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कंपोजिशन डीलर अब ग्राहकों से जीएसटी नहीं वसूल सकेंगे

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नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत कंपोजिशन स्कीम में पंजीकृत व्यापारी अपने ग्राहकों से अब टैक्स नहीं वसूल सकेंगे। राजस्व विभाग एक योजना बना रहा है, जिसके तहत कंपोजिशन स्कीम में पंजीकृत कारोबारियों को अपने बिल पर जीएसटी पंजीकरण का स्टेटस दिखाना ही होगा।

इससे वे ग्राहकों से जीएसटी के मद में कोई रकम नहीं ले सकेंगे। विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक कंपोजिशन स्कीम में पंजीकृत कारोबारियों के लिए नियम यह है कि वे ग्राहकों से जीएसटी नहीं ले सकते।लेकिन ज्यादातर ग्राहकों को यह पता नहीं होने के चलते कारोबारी इसका बेजा फायदा उठाते हैं। विभाग का कहना है कि कंपोजिशन स्कीम के व्यापारी अक्सर ग्राहकों से जीएसटी वसूल कर लेते हैं। इतना ही नहीं, वे विभाग में यह राशि जमा भी नहीं कराते।

विभाग ग्राहकों को जागरूक करने के लिए भी अभियान चलाने की योजना बना रहा है। कंपोजिशन स्कीम में पंजीकृत कारोबारियों और उत्पादकों को यह छूट मिली हुई है कि वे जीएसटी की पांच, 12 और 18 फीसद कैटेगरी वाली वस्तुओं पर सिर्फ एक फीसद जीएसटी अदा करें।

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