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नेशनल पेंशन सिस्टम से कैसे करें आंशिक निकासी

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नई दिल्ली। सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) से कुछ शर्तों के साथ निकासी की सुविधा दी है। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि एनपीएस के सदस्य पेंशन योजना से तीन आंशिक निकासी के पात्र हैं, हालांकि यह रकम योगदान के 25 फीसद से ज्यादा नहीं होगी।
एनपीएस से जुड़ी बड़ी बातें:-नए नियम के मुताबिक जिन खाताधारकों ने लगातार तीन साल अंशदान किया है वह कुल राशि का 25 फीसदी तक निकाल सकते हैं। नया नियम 10 अगस्त 2017 से प्रभावी है। इसके पहले एनपीएस खाताधारकों को स्कीम में 10 साल पूरे होने के बाद ही पैसे निकालने की अनुमति थी। हालांकि, सब्सक्राइबर के टियर- II खाते से निकासी पर कोई प्रतिबंध नहीं है।बता दें कि एनपीएस के तहत सरकार दो तरह के खातों की सुविधा देती है। टियर I और टियर II। टियर 1 खाता पेंशन खाता है, जबकि टियर 2 खाता बचत खाता है। वित्त राज्य मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि सब्सक्राइबर को अचानक आए जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने टियर I खाते के तहत आंशिक निकासी की सीमा में छूट दी है।10 अगस्त 2017 से सरकार ने दो आंशिक निकासी के बीच पांच साल के गैप रखने की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया है। इसका मतलब यह है कि टियर I खाते से 25 फीसद की आंशिक निकासी पर पांच साल के गैप की कोई जरूरत नहीं है।सरकार ने पिछले साल दिसंबर में राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (एनपीएस) खातों के लिए अपना योगदान 10 फीसद से बढ़ाकर 14 फीसद कर दिया। हालांकि, सब्सक्राइबर द्वारा योगदान मूल वेतन के 10 फीसद ही रहा है।

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