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राष्ट्रपति ने 10% आरक्षण बिल को दी मंजूरी

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राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण बिल को दी मंजूरी इसे संसद के शीतकालीन सत्र में पारित किया गया था। राष्ट्रपति ने इसके अलावा तीन तलाक संबंधी अध्यादेश सहित तीन अध्यादेशों को भी मंजूरी दे दी है।

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने तीन अध्यादेशों,  मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अध्यादेश और कंपनी (संशोधन) अध्यादेश को मंजूरी दी है। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण वाले बिल को भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। इससे पहले संसद के दोनों सदनों से इस बिल को पारित किया जा चुका है। सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण का यह प्रावधान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को मिलने वाले 50 फीसदी आरक्षण से अलग है। 

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