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पूरे हुए प्रोजेक्टों में फ्लैट बिक्री पर जीएसटी नहीं

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नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने सालाना जीएसटी रिटर्न फॉर्म दाखिल करने की समय-सीमा तीन महीनों के लिए बढ़ा दी है। मंत्रालय ने कहा है कि अब कारोबारी अपने सालाना जीएसटी रिटर्न फॉर्म अगले वर्ष मार्च अंत तक दाखिल कर सकते हैं।पहले यह समय-सीमा इस वर्ष दिसंबर के अंत तक थी। कारोबार और उद्योग जगत से जुड़ी संस्थाएं और संगठन लंबे समय से सालाना रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा में विस्तार की मांग कर रहे थे। सरकार ने इस वर्ष सितंबर में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के सालाना रिटर्न फॉर्म की अधिसूचना जारी की थी।जीएसटी के तहत पंजीकृत कारोबारियों को पिछले वित्त वर्ष (2017-18) के लिए सेल्स, परचेज और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) संबंधित सभी जानकारी इसी फॉर्म के अनुरूप दाखिल करनी थी।केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा, ‘जीएसटीआर-9, 9ए और 9सी दाखिल करने के लिए समय-सीमा 31 मार्च, 2019 तक बढ़ा दी गई है। इनसे संबंधित फॉर्म जीएसटी कॉमन पोर्टल पर जल्द उपलब्ध हो जाएंगे।

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