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पॉक्‍सो अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई अब विशेष अदालतों में होगी

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महिला और बाल विकास मंत्रालय ने विशेष अदालतों के गठन को मंजूरी दी, दूसरे चरण में 246 अदालतों का गठन किया जाएगा

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने दुष्‍कर्म और पॉक्‍सो अधिनियम के तहत मामलों के त्‍वरित निपटारे के लिए एक हजार से अधिक विशेष अदालतों के गठन को मंजूरी दे दी है। विधि और न्‍याय मंत्रालय ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को भेज दी है और निर्भया कोष से संबद्ध समिति ने इसे मंजूरी दे दी है। इन अदालतों के गठन पर सात सौ सड़सठ करोड़ रूपए से अधिक की लागत आएगी। पहले चरण में नौ राज्‍यों में 777 विशेष अदालतें बनाई जाएंगी। दूसरे चरण में शेष 246 अदालतों का गठन किया जाएगा।

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