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अज्ञात शवों की पहचान के लिए आधार के उपयोग की मांग सुप्रीम कोर्ट में खारिज

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नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें अज्ञात शवों की पहचान के लिए केंद्र और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) को आधार के बायोमैट्रिक्स का उपयोग करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।
जस्टिस मदन बी. लोकुर, जस्टिस एस. अब्दुल नजीर और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता अमित साहनी को दिल्ली हाई कोर्ट से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि वहां पहले से उनकी एक याचिका दायर है जिसमें उन्होंने गुमशुदा और मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को उनके परिवारों से मिलाने के लिए आधार बायोमैट्रिक्स के इस्तेमाल की मांग की है।
जब पीठ ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया तो अमित साहनी ने अपनी याचिका वापस ले ली। याचिका में साहनी ने केंद्र सरकार और यूआइडीएआइ को यह निर्देश देने की मांग की थी कि वे अज्ञात शवों की पहचान के लिए आधार के पहले उपलब्ध विवरणों को अविलंब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और राज्यों के साथ साझा करें।

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