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हत्या के 2 मामलों में सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल दोषी करार

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हिसार की अदालत ने हत्या के दो मामलों में सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल को ठहराया दोषी,  16 और 17 अक्टूबर को होगा सजा का ऐलान।

2014 में हिसार के सतलोक आश्रम प्रकरण हत्या मामले में अदालत ने रामपाल को दोषी करार ठहराते हुए सज़ा पर फैसला 16-17 अक्टूबर को सुनाने का फैसला किया है। रामपाल हत्या के 2 मामलों में आरोपी थे और इन दोनों मामलों में कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया है। पुलिस ने हिंसा फ़ैलाने के आरोप में रामपाल के अलावा 15 लोगों पर और एक अन्य मामले में रामपाल समेत 14 लोगों पर 2014 में केस दर्ज किया था।

रामपाल पर लगे आरोपों की सुनवाई के लिए हिसार की सेंट्रल जेल के भीतर ही अदालत लगाया गया। फैसले के मद्देनज़र गुरुवार सुबह से ही पूरे हिसार में सुरक्षा के कड़े इंतेज़ाम किये गए ताकि को अप्रिय घटना न हो। साथ ही रामपाल के समर्थकों की भीड़ को हिसार शहर में प्रवेश से रोकने के लिए पुरे जिले में धारा-144 लगा दी गई और सीमाएं सील कर दी गई। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए शहर भर में तक़रीबन 2000 सुरक्षा बलों की नियुक्ति की गई। रामपाल के समर्थकों द्वारा उपद्रव होने की आशंका के चलते जेल के ही अंदर ही विडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए रामपाल की पेशी की गई।

गौरतलब है कि 2014 में संत रामपाल को चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने तलब किया था, लेकिन रामपाल वहां नहीं गए जिसके बाद पुलिस उन्हें 18 नवंबर 2014 को बरवाला स्थित उसके आश्रम से कोर्ट ले जाने पहुंची लेकिन रामपाल के आश्रम में उनके समर्थकों द्वारा भड़काई गई हिंसा में 7 लोगों की मौत हो गयी थी जिसमे 4 महिलाएं और 1 बच्चा भी शामिल था।

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