सोलन

एलआर संस्थान में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

Posted on

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन की ओर से गत दिवस एलआर संस्थान सोलन के विधि विभाग में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। शिविर की अध्यक्षता जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोहित बंसल ने की।
मोहित बंसल ने कहा कि संविधान में सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति जनजाति, महिलाओं एवं बच्चों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। निःशुल्क सहायता प्राप्त करने के लिए सादे कागज पर प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि हमारे संविधान ने सभी नागरिकों को बराबरी के अधिकारी दिए हैं। संविधान यह सुनिश्चित बनाता है कि विभिन्न माध्यमों से ये अधिकार सुरक्षित रखे जाएं। न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र हल के लिए भी हमारी विधि व्यवस्था में मध्यस्थता का प्रावधान है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि विभिन्न मामलों को मध्यस्थता से निपटाने के लिए पहल करें। इससे जहां धन एवं समय की बचत होती है वहीं सुलभ न्याय भी मिलता है। उन्होंने इस अवसर पर घरेलू हिंसा अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम इत्यादि विषयों पर सारगर्भित जानकारी प्रदान की। संस्थान के विधि विभाग के प्रधानाचार्य डॉ. जसवंत सिंह ने विधिक सेवा प्राधिकरण के विषय पर विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर संस्थान के प्रबंधक डॉ. लोकेश भारती, निदेशक डॉ. राम बाबू शर्मा, विधि विभाग के अध्यापकगण तथा छात्र उपस्थित थे।

Click to comment

Most Popular

Copyright © 2018 www.dinkarnews.com. All Rights Reserved Designed by TEJ iNFO