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भ्रष्टाचार मामलों में पाक के पूर्व पीएम नवाज शरीफ को कोर्ट में पेश करने का आदेश

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इस्लामाबाद। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार के बाकी दो मामलों की सुनवाई भी गुरुवार से शुरू हो गई। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) की अदालत ने सोमवार को शरीफ को पेश करने का आदेश दिया है।एनएबी अदालत ने लंदन में चार लक्जरी फ्लैट खरीदने से जुड़े भ्रष्टाचार के पहले मामले में छह जुलाई को शरीफ को दस साल, उनकी बेटी मरयम को सात साल और दामाद मुहम्मद सफदर को एक साल जेल की सजा सुनाई थी। जबकि शरीफ परिवार के खिलाफ अजीजिया स्टील मिल्स और हिल मेटल कंपनी से जुड़े भ्रष्टाचार के दो अन्य मामले लंबित थे।एनएबी कोर्ट के जज अरशद मलिक ने गुरुवार को इन दोनों मामलों में पहली सुनवाई की। जज मलिक ने जब एनएबी के वकीलों से शरीफ की गैरमौजूदगी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि सुरक्षा कारणों से उन्हें जेल से लाया नहीं गया। इसके बाद जज ने मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चल रहे मुकदमे:-सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पिछले साल सितंबर में शरीफ परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के तीन मुकदमे दर्ज किए गए थे। शीर्ष अदालत ने पिछले पिछले साल जुलाई में पनामा पेपर मामले में शरीफ को संवैधानिक पद के अयोग्य करार दिया था। इसकी वजह से उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

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