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जज लोया मौत मामला: SC ने पुनर्विचार याचिका को किया खारिज

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जज लोया की मौत के मामले में पुर्नविचार की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में पुर्नविचार याचिका दाखिल की थी जिसे चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने खारिज कर दिया। इससे पहले सीबीआई की विशेष अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि जस्टिस लोया की प्राकृति मृत्यु हुई थी और इस मामले में पीआईएल का दुरुपयोग राजनीतिक लाभ के लिया गया था।

बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने दायर की याचिका 
याचिका में मांग की गई है कि अदालत अप्रैल में दिए उस फ़ैसले पर फिर से विचार करे जिसमें कहा गया था कि जज लोया की मौत प्राकृतिक थी और SIT जांच की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट अपने आदेश के निष्कर्षों को हटाए जिसमें कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि न्यायपालिका की आज़ादी परहमला और न्यायिक संस्थानों की विश्वसनीयता को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस लोया केस की SIT से जांच कराने की मांग ठुकरा दी थी।

2014 में हुई थी जज लोया की मौत 
बता दें कि 1 दिसंबर 2014 को जज लोया की कार्डिएक अरेस्ट की वजह से मृत्यु हो गई थी। जिस वक्त उनकी मृत्यु हुई थी उस वक्त वह नवंबर 2005 में शोहराबुद्दीन के फर्जी एनकाउंटर मामले की सुनवाई कर रहे थे। इस मामले में पुनर्विचार याचिका बॉबे लॉयर्स एसोसिएशन की ओर से दायर की गई है। इससे पहले इस कोर्ट ने मामले की एसआईटी से जांच कराने की याचिका को ठुकरा दी थी।

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