पंजाब

मतदान की समाप्ति से 48 घंटे पहले लागू होने वाली हिदायतें भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी

चुनाव प्रचार ख़त्म होते ही रेडियो और टी.वी. पर इश्तिहार प्रसारण होगा बंद
चंडीगढ़ – पंजाब राज्य के चार विधान सभा हलकों के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए 21 अक्तूबर 2019 को पडऩे वाली वोटों सम्बन्धी प्रचार के लिए तय समय सीमा तारीख़ 19 अक्तूबर 2019 शाम 6:00 बजे समाप्त होने के उपरांत आदर्श चुनाव आचार संहिता अधीन लागू की जाने वाली पाबंदियों बारे हिदायतें आज राज्य के सम्बन्धित जि़ला चुनाव अधिकारियोंं को जारी कर दीं गई हैं।इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब डॉ. एस. करुणा राजू ने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए तय सीमा जो कि लोक प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 की धारा 126 के अनुसार तय की गई है। इस अनुसार वोटें पडऩे का कार्य समाप्त होने से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद किया जाना है और यह समय शुरू होते ही चुनाव प्रचार के लिए हलके में वोटर के तौर पर रजिस्टर न होने के बावजूद उम्मीदवारों के हक में प्रचार करने के लिए आए हुए राजनैतिक नेताओं / पार्टी वर्करों /कैंपेन वर्करों को हलकों से बाहर जाना पड़ेगा और जि़ला चुनाव प्रशासन और पुलिस प्रशासन यह यकीनी बनाएगा कि प्रचार के लिए तय समय समाप्त होते ही हलके में सिफऱ् रजिस्टर वोटर ही हों, इसके अलावा कोई बाहरी व्यक्ति न हो परंतु जिस लोकसभा /विधानसभा हलके में वोटें पड़ रही हैं उस हलके के चुने हुए एम.पी. या एम.एल.ए यदि उस हलके का वोटर न भी हो तो भी उसे हलके से बाहर जाने के लिए नहीं कहा जा सकता।डॉ. राजू ने बताया कि इन हुक्मों के पालन के लिए चुनाव अमल में लगे सिविल और पुलिस प्रशासन को ज़रूरी हिदायतें जारी कर दी गई हैं जिससे यह यकीनी बनाया जा सके कि भारतीय चुनाव आयोग की हिदायतों को यथावत लागू किया जा सके। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा जि़ला प्रशासन और पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि उनके अधीन आते क्षेत्र में स्थित कम्यूनटी सैंंटर /धर्मशाला /लोज़ /गेस्ट हाऊस और अन्य इस तरह के स्थानों की चैकिंग की जाये और इन स्थानों में ठहरने वालों की सूची पर निगाह रखी जाये। इसके अलावा उनके पहचान पत्र भी देखे जाएँ।उन्होंने बताया कि जि़ला चुनाव प्रशासन और पुलिस प्रशासन इस बात को यकीनी बनाएगा कि जिन राजनैतिक नेताओं को पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाई गई है वह चुनाव प्रचार के लिए तय समय सीमा समाप्त होने के बाद वोटों वाले दिन वोटें पडऩे के निश्चित समय तक जिस हलके में उनकी वोट बनी है, वहीं रहेंगे। यह हुक्म चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों पर लागू नहीं होंगे। डॉ. राजू ने कहा कि चुनाव लड़ रही पार्टियों की राज्य इकाई के इंचार्ज पर यह हुक्म लागू नहीं होंगे परंतु वह इस समय के दौरान पार्टी के राज्य मुख्य कार्यालय और अपने रिहायशी स्थान जिस संबंधी उसकी तरफ से जि़ला प्रशासन को अवगत करवाया गया हो के दरमियान ही आने जाने की आज्ञा होगी।उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार की समय समाप्ति के उपरांत यदि कोई प्रमुख नेता सेहत खऱाब होने के कारण हलके से बाहर नहीं जाता तो इस तरह के केस में सम्बन्धित जि़ला चुनाव अधिकारी राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की सलाह से उस नेता की सेहत जांच करवाने के लिए मैडीकल बोर्ड की स्थापना करेगा जो कि हलके से बाहर जाने के हुक्मों से छूट माँग रहे नेता की सेहत जांच करेगा। इस दौरान बोर्ड की तरफ से मरीज़ की जांच और उसकी सेहत सम्बन्धी मैडीकल हिस्ट्री के आधार पर रिपोर्ट दी जायेगी कि छूट माँग रहे राजनैतिक नेता की स्थिति इस तरह की है कि उसको हलके में से मैडीकल अटेंडेंट की निगरानी में एंबुलेंस या वाहन के द्वारा हलके में से बाहर भेजा जा सकता है या नहीं। हलके से बाहर जाने सम्बन्धी भारतीय चुनाव आयोग की हिदायत से छूट देने के लिए कमीशन मैडीकल बोर्ड द्वारा दी गई रिपोर्ट मुख्य चुनाव अधिकारी के द्वारा प्राप्त करने के उपरांत ही फ़ैसला देगा।मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि वोट डालने की समय समाप्ति से 48 घंटे पहले अर्थात चुनाव प्रचार ख़त्म होते ही उक्त हिदायतों के अलावा रेडियो और टैलिविजऩ पर होने वाले प्रचार पर भी रोक लग जायेगी। 19 अक्तूबर 2019 को शाम 6:00 बजे के बाद कोई भी रेडियो और टैलिविजऩ, सिनेमा सहित ऐसे अन्य किसी भी साधन पर प्रचार नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के पत्र 3/9/2007 जे एस-11 तारीख़ 3 अगस्त 2007 के अनुसार चुनाव प्रचार के लिए तय समय सीमा समाप्त होते ही कोई भी टी.वी. और रेडीयो किसी भी पार्टी के प्रचार के लिए इश्तिहार या उसके साथ मिलता जुलता प्रोग्राम नहीं चला सकेंगे।उन्होंने कहा कि तारीख़ 20 अक्तूबर 2019 और तारीख़ 21 अक्तूबर 2019 को छपने वाली अखबारों में इश्तिहार देने से पहले चुनाव में भाग ले रही पार्टियों और उम्मीदवारों को अपने इश्तिहार चुनाव कार्यालय की मंजूरी के उपरांत ही छाप सकते हैं। इस समय के दौरान बल्क एस.एम.एस., सोशल मीडिया और आई.वी.आर.एस. संदेशों के द्वारा भी राजसी पार्टियों और उम्मीदवारों की तरफ से किये जा रहे प्रचार पर पाबंदी रहेगी। यह पाबंदी तारीख़ 19 अक्तूबर, 2019 को शाम 6:00 बजे तक लागू होगी। इसके अलावा इस समय के दौरान प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजसी पार्टियों, उम्मीदवारों और मतदान सम्बन्धी किसी किस्म के भी इश्तिहार को जारी करने से पहले राज्य स्तरीय और जि़ला स्तरीय एम.सी.एम.सी. से सर्टिफिकेट लेना लाजि़मी होगा।

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