31 अक्तूबर, 2019 तक दिए जा सकते हैं आवेदन
चंडीगढ़ – आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री श्री सुखबिन्दर सिंह सरकारिया ने अनाधिकृत कॉलोनियों, प्लॉटों और इमारतों को रेगुलर करवाने की तारीख में 31 अक्तूबर, 2019 तक का वृद्धि की है। पुड्डा भवन में कॉलोनाईजऱों की एसोसिएशन के साथ एक मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कॉलोनाईनजऱों द्वारा की गई विनती को मानते हुए ऐलान किया कि अनाधिकृत कॉलोनियों को रेगुलर करवाने के लिए लागू नीति के अंतर्गत 31 अक्तूबर, 2019 तक आवेदन देकर ऐसी कॉलोनियों को रेगुलर करवाया जा सकता है।अनाधिकृत कालोनियों को रेगुलर करवाने के लिए लागू नीति की समीक्षा करने के लिए रखी गई मीटिंग में कॉलोनाईजऱों ने आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री के आगे उनको पेश आ रही मुश्किलें रखी। इस मीटिंग से कुछ दिन पहले भी श्री सरकारिया ने एसोसिएशन के साथ मीटिंग की थी जिसमें कॉलोनाईनजऱों ने कहा था कि वह अपनी कॉलोनियों को रेगुलर करवाना चाहते हैं परन्तु नीति के कुछ नुक्तों में बदलाव किया जाना चाहिए। एसोसिएशन ने माँग रखी थी कि जो कॉलोनाईनजऱ कॉलोनी या प्लॉट को रेगुलर करवाने का आवेदन देता है, उससे लिया जाने वाला 8 प्रतिशत ब्याज विभाग ने हटा दिया है परन्तु इसके बावजूद आवेदनकर्ताओं से दंड ब्याज लिया जा रहा है। मीटिंग में फ़ैसला किया गया कि अनाधिकृत कॉलोनियों से ऐसा कोई ब्याज या दंड ब्याज नहीं लिया जायेगा।एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि विभाग द्वारा विभिन्न विकास अथॉरिटियों में अनाधिकृत कॉलोनियों और प्लॉट वालों की सुविधा के लिए हरेक बुद्धवार को विशेष कैंप लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द एक हेल्पलाईन नंबर भी जारी किया जायेगा जिससे कॉलोनाईनजरा़ और प्लॉट के मालिकों के सवालों के जवाब दिए जा सकें।मीटिंग में एसोसिएशन के नुमायंदों के अलावा आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव विन्नी महाजन, गमाडा की मुख्य प्रशासक-कम-डायरैक्टर टाऊन एंड कंट्री प्लैनिंग कविता सिंह, चीफ़ टाऊन प्लैनर गुरप्रीत सिंह और विभिन्न अथॉरिटियों के मुख्य प्रशासक मौजूद थे।
