दिल्ली की एक अदालत ने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले के एक मामले में पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता और दो अन्य नौकरशाहों को तीन साल की सजा सुनाई।
अदालत ने जिन अन्य दो नौकरशाहों को कैद की सजा सुनाई उनमें ए क्रोफा और के सी समारिया शामिल हैं। अदालत ने तीनों नौकरशाहों पर 50-50 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है। लेकिन चूंकि इन नौकरशाहों की सजा चार साल से कम थी, इसलिए अदालत ने उन्हें बाद में जमानत दे दी।
यह घोटाला केन्द्र की पिछली यूपीए सरकार के दौरान पश्चिम बंगाल में मोइरा और मधुजोर कोयला खदानों को विकास मेटल्स एडं पावर लिमिटेड को देने से जुड़ा है।
