सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक मामले पर केंद्र के अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, कहा अगर कोई कमी है तो संसद देख सकती है शीतकालीन सत्र में।
सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक पर केंद्र के अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका को सुनने से इंकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि अध्यादेश में अगर कोई कमी है तो संसद उसे शीतकालीन सत्र में देख सकती है। याचिका में कहा गया था कि सरकार ने एक खास तबके को निशना बनाते हुए इस कानून को बनाया है। याचिका में पारिवारिक झगड़े में किसी को जेल भेजने को गलत बताया गया है।
बता दें कि तीन तलाक के मुद्दे पर मोदी सरकार अध्यादेश लेकर आई है। हालांकि इसका विरोध करने वालों ने अध्यादेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकायों पर सुनवाई करने से साफ मना कर दिया है।
