मिलावटखोरों को फूड सेफ्टी एक्ट 2006 के अंतर्गत होगी 6 साल तक की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना
चंडीगढ़,
राज्य में नकली दूध और ऐसे दूध से बनी वस्तुओं की एक बड़ी बरामदगी से चिंतित होकर कमिश्नर फूड एंड ड्रग ऐडमिनस्ट्रेशन (सी.एफ.डी.ए) पंजाब, श्री काहन सिंह पन्नू ने डिप्टी कमीश्नरों को चि_ी लिखकर राज्य में दूध और दूध पदार्थों से सम्बन्धित व्यापारियों को इस मुहिम में शामिल करने का सुझाव दिया। मिलावटखोरी के विरुद्ध आने वाले समय में भी इसी तरह छापेमारियां जारी रखने की सलाह देते हुए उन्होंने डिप्टी कमीश्नरों को अनुरोध किया कि वह मिठाई बेचने वालों, केटरिंग कंपनियों, होटल,रेस्तराओं और ढाबा मालिकों और फूड सेफ्टी के अधिकारियों, डेरी विकास विभाग और पुलिस के सहयोग से मिलावटी और नकली दूध और ऐसे दूध से बनी वस्तुओं की खऱीद-बिक्री और इसके हानिकारक प्रभावों संबंधी मीटिगें करके जागरूकता लाई जाये। उन्होंने ऐसे काले कारोबार से सम्बन्धित लोगों को फूड सेफ्टी एक्ट 2006 के अंतर्गत नकली दूध और ऐसे दूध से बनी वस्तुओं की खऱीद व बिक्री पर 6 साल तक की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना करने और ऐसी मिलावटी वस्तुओं के उतपादकों, बेचने वालों को ऐसी नकली वस्तुओं के कारण हुई मौत पर 10 लाख रुपए का जुर्माना और उम्र कैद संबंधी ताडऩा करने के लिए भी कहा। पत्र में इसी तरह की मीटिगें उप-मंडल स्तर पर सम्बन्धित एसडीएम के साथ भी किए जाने बारे कहा गया।