अगले साल से शहरों में रात 9 बजे के बाद और गांवों में शाम 6 बजे के बाद से किसी भी एटीएम में कैश नहीं डाला जाएगा। होम मिनिस्ट्री ने इस बारे में नया निर्देश जारी किया है। वहीं, नक्सली हिंसा से प्रभावित इलाकों में शाम 4 बजे तक ही एटीएम में कैश डाला जाएगा। निर्देश के मुताबिक कैश ले जाने वाले वाहन के साथ दो हथियारबंद गार्ड होंगे। बैंकों के एटीएम में नकदी जमा करने को लेकर नए नियम जारी हुए हैं, जिसके तहत शहरों में किसी भी एटीएम में रात नौ बजे के बाद नकदी नहीं डाली जाएगी. जबकि ग्रामीण इलाकों के एटीएम में शाम 6 बजे तक ही नकदी डाली जा सकेगी. यह व्यवस्था अगले साल से लागू होगी. गृह मंत्रालय ने इस संबंध में नया निर्देश जारी किया है. सुरक्षा के लिहाज से नकदी ले जाने वाले वाहन के साथ दो हथियारबंद गार्ड होंगे. नक्सली हिंसा प्रभावित इलाकों के एटीएम में शाम चार बजे तक नकदी डाली जा सकेगी. वहीं नकदी की देखरेख करने वाली निजी एजेंसियां बैंकों से भोजनावकाश से पहले नकदी संग्रह करेंगी. वे इन नोटों का परिवहन बख्तरबंद वाहनों में ही कर सकेंगी. गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि मानक परिचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) 8 फरवरी, 2019 से लागू होंगी. कैश वैन, कैश वॉल्ट और एटीएम धोखाधड़ी तथा अन्य आंतरिक धोखाधड़ी के मामले बढ़ने के मद्देनजर यह कदम उठाया जा रहा है.
