ऊना

आरटीआई के तहत दो दिवसीय कार्यशाला शुरू

ऊना -सूचना का अधिकार कानून-2005 के तहत आज बचत भवन ऊना में जिला के विभिन्न विभागों के सहायक जन सूचना अधिकारियों (एपीआईओ), जन सूचना अधिकारियों (पीआईओ) एवं अपील अधिकारियों के लिए दो दिवसीय कार्यशाला शुरू हुई। कार्यशाला का शुभारंभ उपायुक्त के सहायक आयुक्त एसके पराशर ने किया। उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए सहायक आयुक्त ने उपस्थित अधिकारियों का मार्गदर्शन करते हुए बताया कि आरटीआई एक्ट के तहत जनसूचना अधिकारी को 30 दिन की अवधि के भीतर मांगी गई सूुचना देना लाजमी है जबकि सूचना से संतुष्ट न होने पर प्रार्थी अपील अधिकारी के पास अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। तदोपरान्त सही सूचना न मिलने पर 90 दिन के भीतर मामले को सूचना आयोग में ले जाया जा सकता है। उन्होने बताया कि समय पर सूचना न देने वाले अधिकारी को प्रतिदिन 250 रूपये तथा अधिकतम 25 हजार रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उन्होने बताया कि सूचना पाने वाले व्यक्ति को आवेदन पत्र के साथ 10 रूपये का पोस्टल ऑर्डर देना लाजिमी है जबकि बीपीएल परिवार से संबंधित व्यक्ति को फीस से छूट है। उन्होने कहा कि आरटीआई रूल्ज 3(2)के तहत प्रत्येक वर्ष व अलग विषय के लिए प्रार्थी को अलग-अलग प्रपत्र निर्धारित फीस के साथ जमा करना होगा। उन्होने बताया कि एक की प्रपत्र पर विभिन्न विषयों की सूचना नहीं दी जा सकती है। साथ ही बताया कि जनहित से जुडे मसलों में जनसूचना अधिकारी प्रो-क्लेम डिस्कलोजर के तहत पहल करते हुए जानकारी को उचित माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं ताकि सूचना मांगने की गुंजाईश कम से कम हो सके। साथ ही बताया कि आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना को हिमाचल प्रदेश आरटीआई रूल्स-2006 के तहत निर्धारित प्रपत्रों में दें तथा किसी भी सूचना के न देने से संबंधित आरटीआई एक्ट के विभिन्न सेक्शन व रूल्ज का जरूर हवाला दें ताकि सूचना लेने वाले को कारण स्पष्ट हो जाएं। उन्होने आरटीआई एक्ट के विभिन्न कानूनी प्रावधानों बारे विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होने सभी जन सूचना अधिकारियों से अपने कार्यालयों में मौजूद सूचना के रिकॉड के बेहतर प्रबंधन पर बल दिया ताकि सूचना देने की स्थिति में दिक्कतों का सामना न करना पडे। साथ ही कहा कि प्रार्थी को वही सूचना उपलब्ध करवाई जाए जो उनके पास उपलब्ध है तथा मनघडंत सूचना देने से अधिकारियों को बचना चाहिए।

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